जबलपुर, मध्य प्रदेश से बड़ी खबर
मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने गेहूं परिवहन में हो रही लेटलतीफी और लगातार लापरवाही पर निर्णायक कदम उठाया है। जिला प्रबंधक ने परिवहन कार्य में अपेक्षित गति न लाने वाले परिवहनकर्ता मेसर्स श्वेता तिवारी LRT पर ₹10,52,000 का भारी जुर्माना ठोका है।


जिला कार्यालय की ओर से जारी आदेशों का अनुपालन सही ढंग से न होने, और बार-बार निर्देश देने के बावजूद सुधार न आने पर यह कार्रवाई की गई है।
जिला प्रबंधक के अनुसार—
पहले परिवहन की धीमी गति को लेकर सख्त नाराजगी जताते हुए नोटिस जारी किया गया था। परिवहनकर्ता ने नोटिस का जवाब तो दिया, लेकिन विभाग ने उस जवाब को असंतोषजनक माना।
परिणामस्वरूप, निविदा की शर्तों के कंडिका क्रमांक 20.1 के तहत अर्थदंड लगाने का आदेश जारी किया गया है।
यह कार्रवाई स्पष्ट संदेश देती है कि सरकारी सामग्री परिवहन में किसी भी तरह की ढिलाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
रिपोर्ट
पंकज कुमार गुप्ता
जिला – जालौन (उरई), उत्तर प्रदेश
चैनल – गुजरात प्रवासी न्यूज, अहमदाबाद


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